स्टांप ड्यूटी संशोधन विधेयक पारित, महिलाओंं को चुकानी होगी चार फीसदी स्टांप डयूटी

शिमला, 23 सितम्बर। हिमाचल प्रदेश सरकार ने जमीन खरीद पर ली जाने वाली स्टांप डयूटी में संशोधन किया है और महिलाओं द्वारा 80 लाख रुपये तक की भूमि खरीद करने पर स्टांप डयूटी 4 फीसदी देनी पड़ेगी। जबकि पुरूषों को 50 लाख पर 6 फीसदी और इससे अधिक की धनराशि पर 8 फीसदी स्टांप डयूटी चुकाने का प्रविधान किया। जीपीए की शुल्क राशि को एक सौ रुपये से बढ़ाकर एक हजार, डेढ़ सौ रुपये से पंद्रह सौ रुपये और दो सौ रुपये पर दो हजार रुपये किया गया है। न्यूनतम एक हजार पर पांच हजार रुपये स्टांप डयूटी करने का संशोधन विधेयक पारित हुआ। सरकार ने विपक्ष के इस तर्क को कि एक सौ पर स्टांप डयूटी दो सौ रुपये करना तो सहनीय है, लेकिन एक सौ रुपये को बढ़ाकर एक हजार रुपये करना उचित नहीं रहेगा। स्टांप ड्यूटी विधायक में संशोधन को लेकर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने दोपहर भोजन अवकाश के बाद प्रस्ताव पेश किया। जिसमें महिलाओं के लिए 80 लाख तक की जमीन खरीद पर स्टांप डयूटी 4 प्रतिशत ही रखे जाने का प्रविधान किया गया, जोकि संशोधन में पहले 50 लाख रुपये रखा गया था। उन्होंने विपक्षी सदस्यों के सुझावों का जबाव देते हुए यहां तक कहा कि कर्ज लेकर कब तक हम घी पीते रहेंगे। इसका प्रभाव बहुत कम लोगों पर पड़ेगा। हमने पड़ोसी राज्य हरियाणा, पंजाब का अध्ययन करने के बाद स्टांप डयूटी संशोधन करने का निर्णय लिया। इस पर विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि विपक्ष को जो अब संशोधन पेश किया गया, उसकी कापी नहीं दी गई। इसपर दोनों तरफ के विधायकों में नोक झोंक हुई और विपक्ष में सत्ता पक्ष की कम संख्या की मौजूदगी में इसे पारित करने के प्रयास के विरोध में सदन से वाकआउट किया। विपक्ष के सदन से बाहर चले जाने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि विपक्ष प्रदेश विरोधी होने के साथ-साथ महिला विरोधी भी है। पहले जब आपदा पर चर्चा हो रही थी तब मौन बैठे रहे और अब जब महिलाओं के लिए राहत दी जा रही है, 80 लाख तक स्टांप ड्यूटी की सीमा को बढ़ाया जा रहा है तब भी यह विरोध कर रहे हैं। ये महिला विरोधी हैं। उन्होंने कहा कि कई ऐसी प्रापर्टीज हैं, जोकि पावर आफ अटार्नी के तहत बिक रही हैं। इसलिए स्टांप डयूटी बढा़ई जा रही है। भोजन अवकाश से पूर्व विधेयक पर चर्चा हो चुकी है केवल जो सुझाव दिया सरकार महिलाओं को और राहत देने के लिए यह प्रावधान किया है। ऐसे में विपक्ष की गैर मौजूदगी में विधेयक को पारित कर दिया गया। दोपहर से पहले राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने हिमाचल प्रदेश राज्य को यथा लागू भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 (1899 का अधिनियम संख्यांक 2) का संशोधन करने के लिए विधेयक चर्चा के लिए रखा। भारतीय स्टांप (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2023 (2023 का विधेयक संख्यांक 17)संशोधन विधेयक पर विचार विमर्श कर पारित किया जाए। विपक्षी विधायक रणधीर शर्मा का कहना था कि स्टांप डयूटी में बहुत अधिक वृद्धि प्रस्तावित की जा रही है। पावर आफ अटार्नी पर दस गुणा वृद्धि के प्रस्ताव को सरकार कम करने का विचार करे। इसी दल के विधायक त्रिलोक जम्बाल का कहना था कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्टांप डयूटी एक सौ से एक हजार तक की वृद्धि की है, जोकि लोग चुकाने में असमर्थ होंगे। जयराम ठाकुर का सुझाव था कि पांच फीसदी की वृद्धि उचित मानी जा सकती है।

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