ऊना। जिला ऊना में ढाबों पर मिलने वाले भोजन में फुल डाइट दाल, सब्जी व कढ़ी के साथ चावल, चपाती की बिक्री 80 रूपये जबकि हाफ डाइट एक प्लेट चावल के साथ दाल व सब्जी 50 रूपये अधिकतम दाम में बेची जा सकेगी। यह अधिसूचना जिला दंडाधिकारी जतिन लाल ने जमाखोरी व मुनाफाखोरी रोकथाम आदेश 1977 के अन्तर्गत जारी कर ज़िला में आवश्यक वस्तुओं के अधिकतम दाम निर्धारित किये हैं ताकि आम लोगों व उपभोक्ताओं को बाजार में गुणवत्तापूर्ण व उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवाई जा सकें।
अधिसूचना के अनुसार चपाती तवा 7 व तंदूरी 8 रूपये, विशेष सब्जी प्रति प्लेट 70 रूपये, भरवां परांठा आचार के साथ 30 रूपये, स्पेशल दाल 70 रूपये, चावल फुल प्लेट 50 रूपये, रायता 50 रूपये प्रति प्लेट, मीट 5 पीस 200 ग्राम प्रति प्लेट के साथ करी 130 रूपये, चिकन का मूल्य 5 पीस 200 ग्राम 110 रूपये प्रति प्लेट करी के साथ निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त दो भटूरे चने या सब्जी के साथ 55 रूपये, समोसा चना 30 व दो समोसा चना 50 रूपये प्रति प्लेट बिक सकेगी। इसी तरह दुग्ध उत्पादों में दूध 60 रूपये प्रति लीटर, पनीर 320 रूपये व दही 70 रूपये प्रति किलोग्राम बेचा जा सकेगा। उन्होंने कहा कि सभी ब्रांड की कोल्ड डिंªक अधिकतम खुदरा मूल्य की निर्धारित दरों के हिसाब से बेच सकेंगे।
मीट 500 व चिकन ब्रायलर 220 रूपये किलो
जिला ऊना में बकरे व भेड़े का मीट 500 रूपये प्रति किलोग्राम, सूअर का 250 रूपये प्रति किलोग्राम तथा चिकन ब्रॉयलर 220 रूपये प्रति किलोग्राम, जीवित मुर्गा 150 रूपये प्रति किलोग्राम, ब्रायलर डैªस्ड 210 रूपये प्रति किलोग्राम जबकि मछली का दाम मत्स्य विभाग द्वारा निर्धारित अधिकतम रूपये होगा।
दुकान पर सामने लगाएं रेट लिस्ट
जतिन लाल ने कहा कि बिक्रय संस्थान के मालिक या हिस्सेदार या प्रबन्धक के द्वारा दिनांक सहित हस्ताक्षर की हुई वस्तुओं की रेट लिस्ट संस्थान के प्रवेश द्वार पर लगाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा प्रत्येक विक्रेता अथवा दुकानदार उपभोक्ता को कैश मीमो जारी करेगा, जिसकी डुप्लीकेट कापी निरीक्षण के लिए अपने पास रखेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि निर्धारित किए गए दाम आगामी एक माह के लिए लागू रहेंगे। ये दरें टूरिज्म विभाग से पंजीकृत होटल और रेस्टोरेंट पर लागू नहीं होगी।