भारत सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने को योजनाएं लागू की

नई दिल्ली। भारत सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं लागू की है। इसके लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पूर्वोत्तर औद्योगिक और निवेश संवर्धन नीति (एनईआईआईपीपी), 2007 को 01.04.2007 से 31.03.2017 तक अधिसूचित किया गया था। स्थान संबंधी नुकसान को कम करने और पहाड़ी, दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में औद्योगीकरण की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए, औद्योगिक इकाइयों को उनके तैयार उत्पाद और कच्चे माल के परिवहन के लिए सब्सिडी देने के संदर्भ में माल ढुलाई सब्सिडी योजना (एफएसएस) 2013 में परिवहन सब्सिडी योजना, 1971 की जगह शुरू की गई थी। विनिर्माण और सेवा क्षेत्र को कवर करने के लिए पूर्वोत्तर औद्योगिक विकास योजना (एनईआईडीएस), 2017 की शुरुआत की गई थी। इसके बाद, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में उद्योगों के विकास और रोजगार सृजन के लिए 09.03.2024 को एक नई औद्योगिक विकास योजना, उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगीकरण योजना (उन्नति), 2024, एक केंद्रीय क्षेत्र योजना शुरू की गई।

भारत सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न प्रमुख कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू कर रही है। भारत सरकार की मौजूदा नीति के अनुसार, पचास-पांच गैर-छूट प्राप्त केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों को क्षेत्र के समग्र विकास के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए अपने सकल बजटीय समर्थन (जीबीएस) का कम से कम 10% खर्च करना अनिवार्य है। इसके अलावा, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय पूर्वोत्तर क्षेत्र में कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए विभिन्न योजनाओं जैसे कि पूर्वोत्तर विशेष अवसंरचना विकास योजना (एनईएसआईडीएस), पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल (पीएम-देवीन) और पूर्वोत्तर परिषद की योजनाओं को भी लागू कर रहा है।

यह जानकारी केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉ. सुकांत मजूमदार ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

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