शिमला. शुक्रवार को IPS इल्मा अफरोज की नियुक्ति की मांग के मामले में सुनवाई हुई. इस दौरान हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने यथा स्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं. इससे पहले बद्दी एसपी नियुक्ति के लिए मांगे गए तीन नाम के पैनल पर सरकार ने कहा कि प्रदेश में सामान्य रूप से SP बदले जाने हैं ऐसे में एसपी बद्दी नियुक्ति के लिए तीन नामों का पैनल देना मुमकिन नहीं है.
AG अनूप रतन ने बताया उच्च न्यायालय में अवकाश के चलते अब ओपनिंग डे 28 फरवरी को सुनवाई होगी. आज सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने मोडिफिकेशन की एप्लिकेशन कोर्ट में दी थी. इसको लेकर न्यायालय कहा कि जिस बेंच के सामने मामला विचार के लिए था वही बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी. अनूप रतन ने कहा आज कोर्ट का आखिरी दिन था ऐसे में इस मामले पर सुनवाई अब 28 फरबरी को होगी. इससे पहले अदालत ने राज्य सरकार से बद्दी एसपी नियुक्ति के लिए तीन आईपीएस अफसर के नाम का पैनल मांगा था. इसको लेकर सरकार की ओर से आज अदालत में कहा गया कि राज्य में सामान्य तौर पर SP के तबादले किए जाने हैं ऐसे में किसी एक जिले के लिए तीन नाम का पैनल देना मुमकिन नहीं है.
अनूप रतन ने कहा कि उन्होंने न्यायालय में बताया कि हिमाचल प्रदेश पुलिस एक्ट की धारा 56 के तहत तबादले किए जाएंगे. और तबादले के लिए नियमों का अक्षरशह पालन किया जाएगा.