शिमला, 03 मई। हिमाचल प्रदेश में कागजी स्टाम्प पेपर अब बीते दिनों की बात हो जाएगी। सूबे की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार इसे बंद करने जा रही है। सरकार ने कागजी स्टाम्प पेपर का मुद्रण बंद कर दिया है। इसकी जगह अब ई-स्टाम्प पेपर चलन में आएगा।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित प्रदेश मंत्रिमण्डल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। मंत्रिमण्डल ने व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देने के मकसद से स्टॉम्प ड्यूटी के एकत्रीकरण के लिए प्रदेश में ई-स्टॉम्पिंग आरम्भ करने को मंजूरी दी है। मंत्रिमण्डल में फैसला लिया गया कि स्टॉम्प पेपर का मुद्रण तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए तथा स्टॉम्प विक्रेताओं को प्राधिकृत एकत्रीकरण केंद्र के रूप में प्राधिकृत किया जाए।
एक सरकारी प्रवक्ता ने बतया कि मंत्रिमण्डल द्वारा निर्णय लिया गया कि एक अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक स्टॉम्प पेपर तथा ई-स्टॉम्प पेपर की दोहरी प्रणाली को जारी रखा जाएगा तथा 01 अप्रैल, 2024 से भौतिक रूप से स्टॉम्प पेपर पूर्ण रूप से बंद कर दिए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि बैठक में निर्णय लिया गया कि 18 वर्ष तथा इससे अधिक आयु की स्पीति घाटी की सभी पात्र महिलाओं को इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि के रूप में प्रतिमाह 1500 रुपए प्रदान किए जाएंगे। इसमें छोमो या नन भी शामिल हैं।
बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर श्वेत-पत्र तैयार करने के लिए उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिमण्डलीय उप-समिति गठित की जाएगी, जिसमें कृषि मंत्री प्रो. चन्द्र कुमार तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरूद्ध सिंह सदस्य के रूप में शामिल होंगे।
प्रवक्ता के मुताबिक बैठक के दौरान सभी पात्र विद्यार्थियों को सीधे लाभ हस्तातंरण के माध्यम से स्कूल की वर्दी के लिए 600 रुपए प्रदान किए जाएंगे।
मंत्रिमण्डल ने बजट घोषणा के अनुसार राजस्व विभाग के नम्बरदारों के मानदेय को 3200 रुपए से बढ़ाकर 3700 रुपए प्रतिमाह करने को स्वीकृति प्रदान की। इस निर्णय से प्रदेश के 3177 नम्बरदार लाभान्वित होंगे।
बैठक के दौरान राजस्व चौकीदार तथा अंशकालिक कार्यकर्ता के मानदेय को 5 हजार रुपए से बढ़ाकर 5500 रुपए प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया, जिससे प्रदेश के लगभग 1950 लाभार्थियों को लाभ मिलेगा।
प्रवक्ता ने बताया कि मंत्रिमण्डल ने स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति-2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया जिसके तहत सौर ऊर्जा तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को पट्टे पर, खरीद, अधिग्रहण आधार पर स्थापित करने के लिए भूमि हस्तातंरण किया जा सकता है। यह निर्णय इस सम्बंध में विभिन्न अधिनियमों के लागू प्रावधानों के तहत कार्यान्वित होगा।
बैठक के दौरान राजस्व न्यायालयों में आवेदन या याचिका दायर करवाने, उच्च न्यायालय को छोड़कर दीवानी न्यायालयों में शपथ-पत्र या अन्य दस्तावेजों के सत्यापन के लिए कोर्ट फीस को 6 रुपए से बढ़ाकर 20 रुपए करने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमण्डल ने अटल टनल योजना क्षेत्र गठित करने तथा अटल टनल योजना क्षेत्र के वर्तमान भूमि उपयोग को बंद करने का निर्णय लिया। अटल टनल योजना क्षेत्र में ज़िला लाहौल-स्पिति के राजस्व गांव भी शामिल हैं।
बैठक के दौरान पान मसाला, पान चटनी तथा तम्बाकू या तम्बाकू पदार्थों वाले सभी तम्बाकू उत्पादों पर सर्टन गुड्स कैरेड वाई रोडज़ (सीजीसीआर) टैक्स को 3 रुपए से बढ़ाकर 4.50 रुपए प्रति क्विंटल करने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमण्डल ने लोक निर्माण विभाग में जूनियर इंजीनियर (सिविल) के 50 पदों तथा जूनियर ड्राफ्टसमेन के 30 पदों, जल शक्ति विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से सहायक अभियंता (सिविल) के 15 पदों तथा जूनियर इंजीनियर (सिविल) के 50 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अलावा सहकारिता विभाग में सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समिति के 3 रिक्त पदों तथा ज़िला कांगड़ा स्थित राजीव गांधी राजकीय स्नात्तोकतर आयुर्वेदिक महाविद्यालय, पपरोला में सीधी भर्ती के माध्यम से आयुष विभाग में लैक्चरर के 4 पदों को भरने को मंजूरी प्रदान की।