बिना लाइसेंस तम्बाकू पदार्थ बेचने पर, विक्रेताओं के खिलाफ होगी क़ानूनी कार्रवाई

 

 

करसोग. खण्ड चिकित्सा अधिकारी करसोग डॉ गोपाल चौहान ने बताया कि प्रदेश में बिना लाइसेंस के तम्बाकू पदार्थ बेचना ग़ैरकानूनी है।

उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश मे खुली सिगरेट और बीडी के विक्रय का प्रतिषेध और सिगरेट तथा अन्य तम्बाकू उत्पादों के खुदरा कारोबार का विनियमन अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत खुली सिगरेट, बीडी या अन्य तम्बाकू पदार्थ बेचने पर 15 हजार रूपये तक जुर्माना और बिना लाइसेंस के तम्बाकू पदार्थ बेचने पर एक लाख रूपये तक का जुर्माना या एक वर्ष कैद अथवा दोनों सजाओं का प्रावधान है

उन्होंने स्वस्थ्य खण्ड करसोग के अंतर्गत आने वाले सभी व्यापारियों को सूचित किया है कि कानून का पालन करें और तुरंत अपने क्षेत्र के पंचायत सचिव (ग्रामीण अथवा नगर पंचायत) से लाइसेंस प्राप्त करें अन्यथा क़ानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *