हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों और पेंशनरों के एरियर के आदेश वापस

शिमला, 05 मार्च। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों के वेतनमान व डीए की देनदारियों को लेकर जारी आदेश वापस ले लिए हैं। सुक्कू सरकार ने बीते कल 4 मार्च और बीते 2 मार्च को कर्मचारियों व पेंशनरों के वेतनमान व डीए के भुगतान को लेकर आदेश जारी किए थे।

लेकिन मंगलवार देर शाम अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी कर सुक्खू सरकार ने इन आदेशों को वापस ले लिया है। माना जा रहा है कि एरियर के भुगतान के आदेशों के बाद कर्मचारियों में भारी आक्रोश था। लोकसभा चुनाव से पहले सुक्खू सरकार कर्मचारियों की नाराजगी नहीं चाहती है। इसे देखते हुए सरकार ने अपने एरियर सम्बंधी अधिसूचनाओं को वापस लिया है।

दरअसल कर्मचारी टुकड़ों की बजाय एक मुश्त एरियर की मांग कर कर रहे थे। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने प्रदेश सरकार के चरणबद्ध तरीके से एरियर के भुगतान का विरोध करते हुए कहा कि प्रदेश के कर्मचारियों के साथ बहुत बड़ा खेला हो गया है।
महासंघ का कहना है कि सरकार को प्रदेश के सभी कर्मचारियों को एक मुश्त वेतन का एरियर ओर डीए का एरियर देना होगा।

बता दें कि पिछले कल राज्य सरकार ने कर्मचारियों व पेंशनर्स को छठे पंजाब वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक संशोधित वेतनमान के एरियर के भुगतान की अधिसूचना जारी की थी। इसके तहत प्रति माह एरियर का 0.25 प्रतिशत वेतन या पेंशन के साथ देय था। एक वर्ष में एरियर का तीन प्रतिशत भुगतान सरकार ने करना था। साल 2016 के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को चार तरह का एरियर मिलना था, जिसमें पेंशन, ग्रेच्युटी, लीव इन कैशमेंट एरियर शामिल है। यदि किसी कर्मचारी का संशोधित वेतनमान का एरियर 100 रुपये है तो उसे हर साल काफी कम राशि का भुगतान होना था।

सुक्खू सरकार द्वारा एरियर सम्बंधी अधिसूचना के मुताबिक 18 महीने के एरियर की रकम किश्तों में मिलनी थी। सरकार ने वेतनमान के एरियर के साथ-साथ कर्मचारियों को जुलाई 2022 में देय महंगाई भत्ते (डीए) की किस्त के एरियर के भुगतान की भी अधिसूचना की थी। इसके तहत जुलाई 2022 से देय कर्मचारियों को चार प्रतिशत डीए मई में अप्रैल के वेतन में मिलना था। इससे पहले के डीए की करीब 18 माह के एरियर की रकम कर्मचारियों को किस्तों में मिलनी थी। कर्मचारियों डीए का एरियर वित्तीय साल 2024-25 में हर माह के वेतन के साथ डेढ़ प्रतिशत मिलना था।

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