अमेजन पे पर नियम तोड़ने का आरोप, RBI ने लगाया 3.06 करोड़ का जुर्माना

नई दिल्ली, 03 मार्च। RBI ने कुछ मानदंडों का पालन न करने पर अमेजन पे (Amazon Pay) पर 3.06 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को कहा कि उसने प्रीपेड भुगतान मानकों (पीपीआई) से संबंधित कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करने पर अमेजन पे (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड पर 3.06 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया है।

आरबीआई ने एक बयान में कहा कि अमेजन केवाईसी मानदंडों पर आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों का पालन नहीं कर रही थी।


दरअसल आरबीआई ने अमेजन पे (Amazon Pay) को एक नोटिस जारी कर कारण बताने की सलाह दी थी कि निर्देशों का पालन न करने पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए। आरबीआई ने कहा कि जांच में पाया गया कि आरबीआई के निर्देशों का पालन न करने का आरोप सही साबित हुआ।

केंद्रीय बैंक ने कहा है कि जुर्माना विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य अमेजन पे (भारत) द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेन-देन या समझौते की वैधता पर सवालिया निशान लगाना नहीं है। आपको बता दें कि अमेजन पे, अमेजन की डिजिटल भुगतान शाखा है।

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