हाटी को एसटी दर्जा देने के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचा गुर्जर समुदाय, केंद्र को नोटिस

शिमला, 30 नवंबर। सिरमौर जिला के गिरी पार  के हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा देने के खिलाफ  गुर्जर समुदाय  हाईकोर्ट पहुंच गया है। गुर्जर समाज ने केंद्र सरकार द्वारा हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा देने के फैसले पर विरोध जताया और हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। हाईकोर्ट में गुरुवार को इस मामले में सुनवाई हुई और इस मामले में केंद्र सरकार सहित अन्य सम्बंधित पक्षों को नोटिस जारी किया गया है। इस मामले में 18 दिसंबर को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी।

गुर्जर समाज की ओर से केस लड़ रहे सीनियर  एडवोकेट रजनीश मनिकटाला ने कहा कि गिरिपार के गुजर समाज के लोगों ने हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा देने का विरोध करते हुए कोर्ट में इस मामले में याचिका दायर की है। इनकी दलील है कि हाटी समुदाय एसटी का दर्जा देने के मापदंड पर खरा नहीं उतरता। एसटी का दर्जा देने के लिए शैक्षणिक , आर्थिक पिछडापन, एथनिक ग्रुप सहित कई मापदंड है जिसको हाटी समुदाय पूरा नहीं कर रहा है।

अधिवक्ता रजनीश मनिकटाला ने कहा कि गुर्जर समुदाय की दलील है कि हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा दिया गया है चाहे वह छोटी जाती का हो या बड़ी जाती का लेकिन कुछ ऐसा वर्ग है  वह साधन संपन्न है ।यह वर्ग एसटी के मापदंड पूरा नही कर रहा है।गुर्जर समुदाय का कहना है कि हाटी को सात दर्ज देना  एक राजनीतिक फैसला है। इसमें साधन संपन्न लोग शामिल हैं।

गुर्जर समुदाय की यह भी दलील है कि एसटी का दर्जा देने के बाद उनको इन संपन्न लोगों के साथ आरक्षण के लिए  प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी और इसमें वे पिछड़ जायेंगे।

अधिवक्ता रजनीश मनिकटाला ने कहा कि आज यह मामला मुख्य न्यायधीश सहित ज्योत्स्ना रिवाल दुआ की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। गुर्जर समाज के लोगों  की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है इस याचिका में हाटी को एसटी का दर्जा देने के फैसले को गलत करार दिया गया है।

उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार हिमाचल सरकार  सहित संबंधित  पक्षों को नोटिस जारी कर रिप्लाई फ़ाइल करने के आदेश दिए हैं। इस मामले में सुनवाई अब 18 दिसंबर को कोर्ट ने तय की है।

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