10 साल की नियमित नौकरी के बाद कर्मचारी पेंशन का हकदार

शिमला, 27 फरवरी। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि 10 साल की नियमित नौकरी के बाद कर्मचारी पेंशन के लिए पात्र होता है। उन्होंने कहा कि न्यू पेंशन योजना से पुरानी पेंशन योजना में 3899 कर्मचारियों को महालेखाकार द्वारा ओल्ड पेंशन के लिए प्राधिकृत किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने पांच साल की संविदा और 9 साल की नियमित नौकरी पूर्ण कर ली है, वे सरकारी विभागों में पेंशन के लिए पात्र नहीं है। हर्षवर्धन चौहान ने मंगलवार को प्रश्नकाल में विधायक लोकेंद्र कुमार के मूल और डॉ. जनक राज के अनुपूरक सवाल का जवाब दे रहे थे।

उन्होंने कहा कि अनुबंध के आधार पर की गई नौकरी को सीसीएस (पेंशन) नियम 1972 के तहत पेंशन लाभ के लिए नहीं गिना जाता है। उन्होंने कहा कि न्यूनतम सेवाकाल को पूर्ण न करने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सरकार द्वारा पेंशन प्रदान करने का कोई विचार नहीं रखती है।

नगर एवं योजना मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इन संस्थानों से उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों को प्लेसमेंट या रोजगार प्रदान करने के लिए इन संस्थानों के पास कोई कार्यक्रम या योजना नहीं है। हालांकि कई औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में विभिन्न कंपनियों की सहायता से कैंपस साक्षात्कार का आयोजन किया जाता है, जिसमें कई प्रशिक्षणार्थी कंपनियों में प्लेसमेंट/रोजगार प्राप्त कर लेते है। विधायक पवन कुमार काजल के सवाल के जवाब में धर्माणी ने कहा कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान इन कंपनियों को कैंपस साक्षात्कार के लिए स्थान इत्यादि की सुविधा प्रदान करवाते हैं। गत वर्षों में कैंपस साक्षात्कार के माध्यम से ऑपरेटर-कम-मैकेनिक के प्रशिक्षणार्थियों को कोई भी प्लेसमेंट/रोजगार प्रदान नहीं किया गया है।

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