नई दिल्ली। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के 6 बागी विधायकों की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अयोग्यता को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर के अयोग्य ठहराने के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने विधायकों की याचिका पर नोटिस भी जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्पीकर कार्यालय और विधानसभा सचिवालय को यह नोटिस जारी किया गया है। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चार हफ्तों में जवाब मांगा है।
भाजपा उम्मीदवार हर्ष महाजन के पक्ष में की थी वोटिंग
हिमाचल प्रदेश में 27 फरवरी को राज्य सभा चुनाव का आयोजन किया गया था। इसमें कांग्रेस के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करने भाजपा के उम्मीदवार हर्ष महाजन को जीत दिलाई थी। इसके बाद हिमाचल प्रदेश के विधानसभा स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने क्रॉस वोटिंग करने वाले 6 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया था।