हिमाचल में नशे के खात्मे के लिए एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों में होगा संशोधन : सुक्खू

शिमला, 29 मार्च। हिमाचल प्रदेश में ड्रग माफिया को खत्म करने के लिए सजा में और कड़े प्रावधान करने के लिए एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों में संशोधन होगा। इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री से बातचीत की गई है और नए प्रावधानों का खाका तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को प्रश्नकाल के दौरान विधानसभा में यह बात कही।

विधायक मलेंद्र राजन के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार को बार्डर एरिया में स्थित पोस्टों पर तैनात कर्मचारियों को लेकर शिकायतें मिली हैं और सरकार ने इन कर्मचारियों को रोटेट करने का निर्णय लिया है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार एक ही स्थान पर कर्मचारियों को बार-बार पोस्टिंग देने की प्रथा को खत्म करेगी ताकि किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को रोका जा सके। इसी संबंध में विधायक केवल सिंह पठानिया ने भी प्रतिपूरक सवाल पूछा।

इससे पूर्व मूल प्रश्न के उत्तर में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि इंदौरा विधानसभा क्षेत्र में तीन सालों में एनडीपीएस के 187 मामले दर्ज किए गए। इनमें 252 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 181 मामलों में अभी तक 245 आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र पेश कर दिए गए हैं और पांच मामलों में सात लोगों के खिलाफ जांच चल रही है। इस दौरान 6.95 करोड़ रुपए की संपत्ति भी जब्त की गई है।

उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिले में ड्रग माफिया पर शिकंजा कसने के लिए नूरपुर को पुलिस जिला बनाया गया है और यहां स्थित एसपी आफिस में 150 पद सृजित कर इन्हें भर भी दिया गया है। उन्होंने कहा कि ड्रग तस्करी और भ्रष्टाचार के अन्य मामलों में संलिप्त पाए जाने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी।

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