भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने आज अंतरराष्ट्रीय ट्रैफिक के निर्धारण पर सिफारिशें जारी की हैं।
भारत सरकार के संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने दिनांक 30 अगस्त, 2022 के संदर्भ के माध्यम से ट्राई से अनुरोध किया कि वह ट्राई अधिनियम, 1997 (संशोधित) की धारा 11(1)(ए) के तहत अंतरराष्ट्रीय एसएमएस और घरेलू एसएमएस के निर्धारण पर सिफारिशें प्रस्तुत करे।
इस संबंध में, हितधारकों की टिप्पणियों और प्रति-टिप्पणियों को आमंत्रित करने के लिए 02 मई, 2023 को ‘अंतरराष्ट्रीय ट्रैफिक के निर्धारण’ पर एक परामर्श पत्र जारी किया गया था। जवाब में, 20 हितधारकों ने अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कीं, और सात हितधारकों ने अपनी प्रति-टिप्पणियां प्रस्तुत कीं। परामर्श पत्र पर एक ओपन हाउस चर्चा 24 अगस्त, 2023 को आयोजित की गई थी।
हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों/प्रति-टिप्पणियों और अपने स्वयं के विश्लेषण के आधार पर, ट्राई ने अंतरराष्ट्रीय ट्रैफिक के निर्धारण पर सिफारिशों को अंतिम रूप दिया है।
सिफारिशों के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:
‘अंतरराष्ट्रीय ट्रैफिक’ शब्द को संबंधित दूरसंचार सेवा लाइसेंस और प्राधिकरणों में इस प्रकार परिभाषित किया जाना चाहिए:
“अंतरराष्ट्रीय यातायात का अर्थ है एक देश से शुरू होकर दूसरे देश में समाप्त होने वाला यातायात, जिसमें से एक देश भारत है।”
‘अंतरराष्ट्रीय एसएमएस संदेश’ शब्द को संबंधित दूरसंचार सेवा लाइसेंस और प्राधिकरणों में इस प्रकार निर्धारित किया जाना चाहिए:
“अंतरराष्ट्रीय एसएमएस संदेश का अर्थ है एसएमएस का उपयोग करके दिया जाने वाला अंतरराष्ट्रीय ट्रैफिक।”
संबंधित दूरसंचार सेवा लाइसेंस और प्राधिकरणों में अंतरराष्ट्रीय एसएमएस के निर्धारण के अंतर्गत निम्नलिखित स्पष्टीकरण शामिल किया जाना चाहिए:
“किसी व्यक्ति को आने वाला कोई भी एप्लिकेशन (ए2पी) एसएमएस संदेश अंतरराष्ट्रीय एसएमएस संदेश माना जाएगा, यदि इसे भारत के बाहर स्थित किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर एप्लिकेशन के उपयोग या क्रियाकलाप के बिना उत्पन्न, प्रेषित या प्राप्त नहीं किया जा सकता है।”