शिमला। संजौली मस्जिद मामले को लेकर आज नगर निगम आयुक्त कोर्ट चक्कर में सुनवाई हुई है। संजौली मस्जिद कमेटी ने अवैध तीन मंजिलों को गिराने के लिए कोर्ट से अतिरिक्त समय मांगा है। मामले को लेकर अब अगली सुनवाई 15 मार्च को होगी। जमीन के मालिकाना अधिकार को लेकर वक्फ बोर्ड कोर्ट में रेवेन्यू रिकॉर्ड पेश नहीं कर पाया है।
वक्फ बोर्ड के वकील बीएस ठाकुर ने कहा कि
रेवेन्यू करेक्शन को लेकर रेवेन्यू एजेंसी के पास अर्जी दी गई है इसलिए जमीन का रिकॉर्ड पेश करने के लिए समय मांगा है। कोर्ट ने 15 मार्च तक का समय दिया हैं। वहीं उन्होंने बताया कि संजौली मस्जिद कमेटी ने भी अवैध निर्माण को गिराने को लेकर समय मांगा है। उन्होंने कहा कि कमेटी ने करीब 50 प्रतिशत अवैध निर्माण गिरा दिया है।