ऊना। पंजावर-बाथड़ी रोड़ 23/0 से 28/0 किलोमीटर तक के भाग पर वाहनों की आवाजाही 23 मार्च से 21 मई तक बंद रहेगी। इस संबंध में उपायुक्त एवं जिला दंडाधिकारी जतिन लाल ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 और 116 के तहत आदेश जारी किए हैं। यह आदेश सड़क मार्ग के अपग्रडेशन कार्य को त्वरित और सुचारू रूप से करने को लेकर जारी किए गए हैं। इस दौरान वाहनों के सुचारू संलाचन के लिए टैªफिक को सम्पर्क सड़क मार्ग हरोली बस स्टैंड से लोअर हरोली और लिंक रोड अप्पर पालकवाह से लोअर पालकवाह पर मोड़ा गया है।
उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को सड़क बंद करने को लेकर जनता को सूचित करने और मार्ग परिवर्तन की जानकारी देने के लिए अग्रिम बोर्ड लगाने के निर्देश दिए हैं।