नई दिल्ली, 15 मई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार करने के केरल उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करेगा। हालांकि, यह फिल्म 5 मई को देश के सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सोमवार को पत्रकार कुर्बान अली द्वारा दायर अपील का उल्लेख किया।
16 मई को होगी सुनवाई
प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला की पीठ ने इसे आज सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई, लेकिन बाद में कहा कि कुछ मामलों की सुनवाई सोमवार दोपहर तीन बजे विशेष पीठ के समक्ष निर्धारित होने के कारण इस मामले पर अगली सुनवाई 16 मई को सुनवाई होगी।
फिल्म पर रोक लगाने की मांग उठाई गई
वरिष्ठ वकील ने कहा कि इस पर तत्काल सुनवाई की जरूरत है, क्योंकि उच्च न्यायालय ने पांच मई को फिल्म की रिलीज पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है। न्यायाधीशों द्वारा फिल्म का टीजर देखे जाने के बाद उच्च न्यायालय का आदेश पारित किया गया। कई याचिकाओं में फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की गई थी और यहां तक कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) द्वारा दिए गए प्रमाणन पर भी आपत्ति जताई गई थी।
दलील दी गई है कि इससे फैल सकती है नफरत
याचिकाकर्ता अली ने अपनी याचिका में कहा कि फिल्म नफरत फैलाने वाले भाषण के समान है, क्योंकि इसमें दावा किया गया है कि केरल की करीब 32,000 लड़कियों को उनके मुस्लिम दोस्तों ने आईएसआईएस में शामिल होने का लालच दिया था।