कुल्लू। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मत्स्य प्रजनन काल 16 जून से 15 अगस्त तक घोषित किया गया है। इस अवधि के दौरान जिला कुल्लू के सरवरी क्षेत्र से नीचे सामान्य जल की नदी-नालों में मत्स्य आखेट की सभी गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
उपनिदेशक मत्स्य कार्यालय, पतलीकूहल द्वारा इस प्रतिबंध को प्रभावी रूप से लागू करने हेतु एक उड़नदस्ता गठित किया गया है। इसके अतिरिक्त जिला परिवहन एवं पुलिस प्रशासन से मत्स्य परिवहन व अवैध आखेट को रोकने के लिए विशेष सहयोग का अनुरोध किया गया है।
इसी क्रम में आज दिनांक 18 जून 2025 को उपनिदेशक कार्यालय पतलीकूहल के निर्देशानुसार गठित उड़नदस्ते ने बजोरा से कुल्लू तक सभी मछली विक्रेताओं एवं रेहड़ी दुकानों की जांच की। इस दौरान मत्स्य अधिनियम 2020 के उल्लंघन पर कुल 4,000 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया।
जिला प्रशासन ने सभी मत्स्य विक्रेताओं एवं रेहड़ी संचालकों को सख्त निर्देश जारी करते हुए चेताया है कि कोई भी विक्रेता बंद सीजन के दौरान मछली विक्रय न करे, अन्यथा उनके विरुद्ध मत्स्य अधिनियम 2020 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।