अतिरिक्त उपायुक्त अश्वनी कुमार ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के प्रावधानों को लागू करने को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की

Kullu. अतिरिक्त उपायुक्त अश्वनी कुमार ने  ठोस अपशिष्ट प्रबंधन  के प्रावधानों को लागू करने को  लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की
  उन्होंने कहा कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम केवल नगर निगमों तक सीमित नहीं हैं। उनका विस्तार शहरी समूहों, जनगणना कस्बों, अधिसूचित औद्योगिक टाउनशिप और धार्मिक व ऐतिहासिक महत्व के तीर्थ स्थानों सहित सभी शहरी और गैर-शहरी क्षेत्रों पर होता है।
 यह एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि यह अपशिष्ट प्रबंधन को एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है, जो केवल शहरों तक सीमित नहीं है।
उन्होंने कहा कि निर्माण तथा खुदाई के कार्य से निकलने वाले मलबे का उचित डंपिंग अति आवश्यक है  तथा इसके लिए निश्चित एवं  उचित स्थानों का चयन किया जाना चाहिए ताकि मलबे  को कहीं भी न फेंका जाए।
 उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से भी इस प्रकार की डंपिंग साइट चिन्हित करने को कहा साथ  ही उन्होंने उन क्षेत्रों , सड़कों तथा स्थानों में जहाँ अधिक भूस्खंलन होते रहते हैं यहाँ पर उचित दूरी  पर डंपिंग साईट के चिन्हित करने के निर्देश दिए।
 उन्होंने  भवन निर्माण एवं  विध्वंस से निकलने वाले  ठोस अपशिष्ट के उचित निपटान सुनिश्चित करने  के भी निर्देश दिए।   उन्होंने शहरी स्थानीय निकायों के अधिकारियों को इस उद्देश्य के लिए भी एक निश्चित डंपिंग साइट बनाने के लिए आवश्यक प्रक्रिया अम्ल मे लाने के निर्देश दिए  वैज्ञानिक रूप से डिजाइन किए गए लैंडफिल का निर्माण और उनका प्रबंधन करने के लिए निर्देशित  किया ।
उन्होंने कहा कि इन नियमों का पालन  सुनिश्चित  करने से  पर्यावरण संरक्षण, नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन से वायु, जल और मिट्टी प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी। सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार होगा  खुले में कचरा फेंकने से होने वाली बीमारियों में कमी आएगी, जिससे नागरिकों का स्वास्थ्य बेहतर होगा।  अपशिष्ट के पुनर्चक्रण और पुन: उपयोग से नए उद्योगों का विकास हो सकता है और रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं तथा  संसाधन दक्षता में वृद्धि होगी क्योंकि  अपशिष्ट को एक संसाधन के रूप में देखा जाता है। पुनर्चक्रण से प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव कम होता है।
 बैठक में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, खनन, नगर परिषद कुल्लू , सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे

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