शिमला। पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष आत्माराम शर्मा ने बताया कि इस मामले में उनके विरोधी घुटने रजिस्टर कोर्ट में केस दर्ज किया था जिसमें आत्माराम शर्मा और उनकी कार्यकारिणी पर डिप्टी रजिस्ट्रार ने पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन का नाम और फंड इस्तेमाल करने पर अंतरिम रोक लगा दी थी । अभी हाल ही में 3 सितंबर को हुई मामले की दूसरी सुनवाई में दोनों घुटनों ने अपने पक्ष कोर्ट के सामने रखे हैं जिसे देखते हुए डिप्टी रजिस्ट्रार ने दोनों गुटों पर संगठन का नाम इस्तेमाल करने अथवा किसी भी प्रकार के फंड के इस्तेमाल को लेकर रोक लगा दी है।
आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में आत्माराम शर्मा ने बताया कि पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के नियम के तहत ही उन्होंने अपनी कार्यकारिणी के चुनाव करवाए थे जबकि एक अन्य घुटने अलग चुनाव करने का दावा किया साथ ही यह मामला रजिस्टर कोर्ट में भी डायल किया है उन्होंने कहा कि वह कोर्ट के आदेशों को मानते हुए इस मामले में अंतिम फैसला होने तक संगठन का नाम अथवा किसी भी प्रकार का लेटर हेड या फंड इस्तेमाल नहीं करेंगे