22 सितंबर से 21 अक्टूबर तक सुन्नी-खेरा-ओगली मार्ग पर तय समय के दौरान वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध।

शिमला। जिला दण्डाधिकारी शिमला अनुपम कश्यप ने आदेश जारी करते हुए बताया कि सुन्नी-खेरा-ओगली मार्ग पर आगामी दिनों के लिए तय समय के दौरान वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया गया है।
जारी आदेशानुसार सुन्नी-खेरा-ओगली मार्ग पर 22 सितम्बर से 21 अक्टूबर, 2025 तक प्रातः 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक तथा दोपहर 1:30 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक सभी प्रकार के वाहन की आवाजाही पूर्ण रूप से वर्जित रहेगी ताकि सुन्नी-खेरा-ओगली-लुहरी मार्ग को चौड़ा और बेहतर बनाया जा सके।

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