संजौली मस्जिद मामले में जिला अदालत में MC कोर्ट के आदेश को रखा बरकरार, वक्फ बोर्ड और संजौली मस्जिद कमेटी की याचिका को किया खारिज, दस्तावेज पेश नहीं कर पाया वक्फ बोर्ड

शिमला। बहुचर्चित संजौली मस्जिद मामले में जिला अदालत ने नगर निगम शिमला की अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए मस्जिद को तोड़ने के आदेश दिए हैं। जिला अदालत ने वक्फ बोर्ड और संजौली मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज करते हुए नगर निगम अदालत के फैसले को सही ठहराया। मामले में वक्फ बोर्ड और संजौली मस्जिद कमेटी ने नगर निगम अदालत के फैसले को चुनौती दी थी लेकिन जिला अदालत में भी वक्फ बोर्ड मस्जिद को लेकर कोई पुख्ता दस्तावेज पेश नहीं कर पाया जिस पर जिला अदालत ने नगर निगम अदालत के फैसले को बरकरार रखा है।

संजौली मस्जिद मामले में स्थानीय लोगों के वकील जगत पाल ने बताया कि संजौली में बनी पूरी मस्जिद अवैध है और अब जिला अदालत ने भी MC कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। ऐसे में अब नगर निगम शिमला इस अवैध ढांचे को जल्द गिराने का काम करे ताकि संजौली क्षेत्र के लोगों की भावनाएं और ज्यादा आहत न हो।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *