शिमला, 18 जुलाई। बाहरी राज्यों से पर्यटकों को लेकर हिमाचल आने वाली गैर पंजीकृत बसों से परिवहन विभाग टैक्स वसूल करेगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मोटर यान कराधान अधिनियम, 1972 के तहत जारी अधिसूचना के प्रावधानों में आंशिक उपांतरण किया है।
इसके तहत अखिल भारतीय पर्यटक यान (परमिट) नियम, 2023 के अंतर्गत नहीं आने वाली अन्य राज्यों में पंजीकृत संविदा गाड़ी बसों एवं अन्य राज्यों में पंजीकृत व हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करने वाली पर्यटक परमिट से भिन्न बसों के कर में परिवर्तन किया गया है।
परिवहन विभाग के एक प्रवक्ता ने मंगलवार को बताया कि 13 से 32 सीटों वाली साधारण सेवा, सेमी डीलक्स सेवा व डीलक्स बस सेवा के लिए कर की दर 3000 रुपये प्रतिदिन होंगी। 32 से अधिक सीटों वाली साधारण सेवा, सेमी डीलक्स सेवा व डीलक्स बस सेवा के लिए यह 4000 रुपये प्रतिदिन होगा। इनमें सीटों की क्षमता चालक को अपवर्जित (छोड़कर) करके होगी। वातानुकूलित बस सेवा के लिए दर 6000 रुपये प्रतिदिन निर्धारित की गई हैं।
उन्होंने बताया कि अखिल भारतीय पर्यटक यान (परमिट) नियम, 2023 के अंतर्गत आने वाली अन्य राज्यों में पंजीकृत संविदा गाड़ी बसों और हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करने वाली 13 से 32 सीटों की क्षमता की साधारण सेवा, सेमी डीलक्स सेवा व डीलक्स सेवा के लिए कर की दरें 3000 रुपये प्रतिदिन, 15000 रुपये साप्ताहिक और 50000 रुपये मासिक होंगी।
प्रवक्ता ने कहा कि 33 से अधिक सीटों वाली साधारण सेवा, सेमी डीलक्स सेवा व डीलक्स सेवा के लिए यह दर 4000 रुपये प्रतिदिन, 20000 रुपये साप्ताहिक और 60000 रुपये मासिक होगी। यह चालक व वातानुकूलित को अपवर्जित (छोड़कर) करके होगा। वातानुकूलित बस सेवा के लिए कर 5000 रुपये प्रतिदिन, 25000 रुपये साप्ताहिक और 75000 रुपये मासिक निर्धारित किया गया है। ये दरें एक सितम्बर, 2023 से लागू होंगी।