एनडीपीएस मामले में नशा तस्कर को 2 वर्ष के कठोर कारावास की सजा

SHIMLA…शिमला पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध की गई प्रभावी विवेचना एवं न्यायालय में सशक्त पैरवी के परिणामस्वरूप एनडीपीएस अधिनियम के एक मामले में आरोपी को सजा दिलाने में सफलता प्राप्त हुई है।

आज दिनांक 07.08.2026 को माननीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-2, शिमला की अदालत ने पुलिस थाना वेस्ट शिमला के अभियोग संख्या 41/2022, अधीन धारा 21 एनडीपीएस अधिनियम में आरोपी रणवीर सिंह पुत्र श्री रूप लाल, निवासी सुंदरनगर, मंडी को 2 वर्ष के कठोर कारावास तथा ₹25,000 जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।

उक्त मामले में पुलिस ने अभियुक्त के कब्जे से लगभग 7 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामद की थी। मामले की वैज्ञानिक एवं विधिसम्मत विवेचना तथा न्यायालय में प्रभावी पैरवी के आधार पर अभियुक्त को सजा सुनाई गई।

शिमला पुलिस नशा तस्करी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई के साथ-साथ प्रत्येक मामले में गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं प्रभावी अभियोजन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि अपराधियों को कानून के अनुसार दंडित किया जा सके।