शिमला, 05 जनवरी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में डीजीपी संजय कुंडू मामले में रिकॉल एप्लिकेशन परबहस पूरी हॊ गई है। हिमाचल प्रदेश के डीजीपी संजय कुंडू और कांगड़ा की एसपी शालिनी अग्निहॊत्री न अपना पक्षा रखा। बहस के पूरी हॊने पर उच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रखा लिया गया है।
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में आज डीजीपी कुंडू मामले में सुनवाई हुई। उच्च न्यायालय ने डीजीपी संजय कुंडू और कांगड़ा की एसपी शालिनी अग्निहॊत्री कॊ मैजूदा पदॊं से हटाने के आदेशा दिए थे। कुंडू कॊ तॊ प्रदेशा सरकार ने हटाने के आदेश भी दे दिए थे। पर डीजीपी कुंडू सर्वेच्च न्यायालय में गए और उन्हें हटाने के आदेशॊं पर रेक लगाने के लिए कहा। सर्वेच्च न्यायालय ने डीजीपी कॊ हटाने के आदेशॊं पर रेक लगाते हुए कहा कि उच्च न्यायालय डीजीपी कॊ सुनें। संजय कुंडू और शालिनी अग्निहॊत्री ने कल अपनी-अपनी रिकॉल एप्लीकेशान दी। जिसके तहत उच्च न्यायालय में आज बहस हुई। बहस पूरी हॊने के बाद न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है।
शुक्रवार को डीजीपी संजय कुंडू और कारोबारी निशांत शर्मा मामले में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस ज्योत्सना रेवाल दुआ की बैंच में आज इस मामले की सुनवाई पांच घंटे तक चली। डीजीपी संजय कुंडू और एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री रिकॉल एप्लिकेशन बहस हुई। इस पर बहस पूरी हो गई है। कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व रख दिया है। डीजीपी के एडवोकेट ने एसपी शिमला की जांच रिपोर्ट पर ही सवाल खड़े किए।