सुप्रीम कोर्ट से संजय कुंडू को मिली बड़ी राहत, डीजीपी के पद से हटाने का हाईकोर्ट का फैसला रद्द

नई दिल्‍ली, 12 जनवरी। सुप्रीम कोर्ट से हिमाचल कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी संजय कुंडू को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्‍हें फिर से हिमाचल प्रदेश के डीजीपी पद पर बहाल किया है। कुंडु के ट्रांसफर करने का हिमाचल हाईकोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। हालांकि शीर्ष अदालत ने इस मामले में हाईकोर्ट का SIT जांच का फैसला बरकरार रखा है। दरअसल डीजीपी पद से कुंडू का तबादला कर राज्य सरकार ने उन्‍हें आयुष विभाग का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला रद्द कर दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का एसआईटी से जांच जारी कराने का आदेश बरकरार रखा है। एसआईटी उन आरोपों की जांच कर रही है, जिनमें ये कहा गया था कि उन्होंने एक आला पुलिस अधिकारी के साथी और बिजनसमैन के बीच एक विवाद को हल करने का दबाव बनाने के लिए धमकाया था।

प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने उच्च न्यायालय के नौ जनवरी के उस आदेश को चुनौती देने वाली कुंडू की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया, जिसमें हाईकोर्ट ने डीजीपी के पद से उन्हें हटाने संबंधी पूर्व का निर्देश वापस लेने के अनुरोध वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी।

पीठ में न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल हैं
शीर्ष अदालत ने कहा, ‘‘हालांकि, इस स्तर पर हाईकोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखना अनुचित होगा, जिसमें निर्देश दिया गया है कि याचिकाकर्ता (कुंडू) को 26 दिसंबर 2023 के आदेश के अनुपालन में डीजीपी के पद से हटा दिया जाए।”

पीठ ने डीजीपी के पद से उन्हें हटाने के हाईकोर्ट के आदेश को निरस्त करते हुए निर्देश दिया कि विषय की जांच में शामिल किसी भी अधिकारी पर कुंडू का कोई नियंत्रण नहीं होगा, जो एक पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) की सदस्यता वाली विशेष जांच टीम (एसआईटी) करेगी

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