महिलाओं सशक्तिकरण के लिए वर्तमान सरकार ने आरंभ की कई योजनाएंः शांडिल

शिमला। वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डा. धनी राम शांडिल ने आज यहां जारी एक प्रेस वक्तव्य में कहा कि वर्तमान प्रदेश कांग्रेस सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में वर्तमान राज्य सरकार ने अनेकों योजनाएँ आरंभ कर उन्हें धरातल पर उतारा है ताकि उन्हें समाज में सशक्त बनाया जा सके तथा वे अपना सम्मानजनक जीवन यापन कर सकें।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपना चुनावी वादा निभाते हुए 18 वर्ष से अधिक की आयु की लड़कियों एवं महिलाओं के लिए इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना आरम्भ की है जिसके तहत प्रत्येक पात्र को 1500 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जा रहे हैं। योजना के अंतर्गत फार्म भरने का कार्य शुरू किया गया है तथा महिलाओं को इसका लाभ मिलना आरंभ हो चुका है। भाजपा प्रदेश की महिलाओं को उनके अधिकार से वंचित करने के लिए बार-बार चुनाव आयोग जा रही है और पेंशन में रोड़े अटका रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 2.42 लाख महिलाओं को 1000 या 1150 रुपये मासिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिल रही थी, जिसे वर्तमान प्रदेश सरकार ने बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिया है तथा उन्हें यह राशि मिलना भी शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने विधवा पुनर्विवाह योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली सहायता राशि 65 हज़ार रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये की।

डा. धनी राम शांडिल ने कहा कि पुलिस भर्ती में लड़कियों के लिए आरक्षण को 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत किया गया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सीलिंग लैंड होल्डिंग एक्ट, 1972 में परिवार में पुत्र को अलग इकाई माना गया था तथा लड़कियों को अलग इकाई मानने से वंचित रखा गया। परन्तु वर्तमान प्रदेश सरकार ने इस एक्ट में संशोधन कर बेटियों को अलग इकाई बनाया तथा उनके साथ हो रहे भेदभाव को समाप्त किया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने इंदिरा गांधी बालिका सुरक्षा योजना के तहत एक बेटी के बाद परिवार नियोजन अपनाने वाले परिवार को मिलने वाली 35 हज़ार रुपए की प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर दो लाख रुपए तथा दो बेटियों के बाद परिवार नियोजन पर मिलने वाली 25 हज़ार रुपए की राशि एक लाख रुपए करने का निर्णय लिया है। 

डा. धनी राम शांडिल ने कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा प्रदेश में मुख्यमंत्री सुख-शिक्षा योजना आरम्भ की जा रही है, जिसके तहत विधवाओं के 27 साल तक के बच्चों की शिक्षा पर होने वाला खर्च प्रदेश सरकार वहन करेगी। विधवा, निराश्रित, तलाकशुदा और अक्षम माता-पिता के सभी पात्र बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक एक हज़ार रुपये प्रतिमाह जमा किए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मुख्यमन्त्री विधवा एवम् एकल नारी आवास योजना के तहत गृह निर्माण की राशि 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये की जाएगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी सहायिका, आशा वर्कर, मिड डे मील वर्कर्ज तथा सिलाई अध्यापिकाओं का मानदेय बढ़ाया है।  

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