शिमला, 06 अप्रैल। शिमला नगर निगम के चुनाव दो मई को होने हैं। इसके लिए निर्वाचन आयोग ने शहर के 34 वार्डों में 149 मतदान केंद्र बनाए हैं।
चुनाव के दौरान प्रत्याशी एक लाख रुपए तक की राशि प्रचार के लिए खर्च कर सकेंगे। इससे अधिक व्यय यदि प्रत्याशी द्वारा प्रचार पर किया जाता है तो प्रत्याशी की सदस्यता को रद्द किए जाने का प्रावधान है।
जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ नगर निगम चुनावों को लेकर वीरवार को आयोजित बैठक में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि व्यय प्रेक्षकों द्वारा प्रचार व्यय की निगरानी की जाएगी। 13, 17 और 18 अप्रैल को विभिन्न दलों के प्रत्याशी और आजाद उम्मीदवार नामांकन भर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि 19 अप्रैल को छंटनी और 21 अप्रैल को उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। वार्ड नं. 1 से 7 तक के प्रत्याशी एसडीएम शिमला (शहरी) के पास नामांकन दायर कर सकते हैं। इसी तरह 8 से 14 वार्ड के उम्मीदवार एसडीएम शिमला (ग्रामीण), 15 से लेकर 21 वार्ड तक के उम्मीदवार सहायक आयुक्त शिमला, 22 से 28 वार्ड के उम्मीदवार तहसीलदार शिमला (शहरी), 29 से 34 वार्ड के प्रत्याशी तहसीलदार शिमला (ग्रामीण) के कार्यालय में नामांकन दर्ज कर सकते हैं। उक्त अधिकारियों के कार्यालय में ही छंटनी और नाम वापसी की प्रक्रिया भी होगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि 21 अप्रैल को नाम वापसी के तुरंत पश्चात चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशियों की सूची को चुनाव चिन्हों के साथ अंतिम रूप दिया जाएगा। 149 मतदान केंद्रों पर शहर के मतदाता अपना प्रत्याशी चुनेंगे। इस कार्य के लिए विभिन्न अधिकारी, कर्मचारियों और पुलिस बल को तैनात किया जाएगा।
उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, सदस्यों, चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों और आम मतदाता से चुनावों को शांतिपूर्वक संपन्न करवाने के लिए अपील भी की।
उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी की उम्र 21 साल से अधिक होनी चाहिए। साथ ही वह शहर के किसी भी वार्ड का निवासी होना चाहिए। इसके साथ ही उसका प्रस्तावक (प्रपोजर) संबंधित वार्ड का निवासी होना चाहिए जिस वार्ड से प्रत्याशी को चुनाव लड़ना है। चुनाव प्रचार 30 अप्रैल को थम जाएगा।