शिमला, 13 मार्च । हिमाचल प्रदेश सरकार ने पेंशनर्स को छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक संशोधित वेतनमान के एरियर के भुगतान की अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार ने एरियर की अदायगी के लिए नया मापदंड अपनाया है। इसके लिए उनकी आयु को आधार बनाया गया है। एरियर के भुगतान को पेंशनरों की आयु के हिसाब वर्गीकृत किया गया है। अधिसूचना में मार्च महीने में पेंशनरों को मिलने वाला एरियर उनकी आयु के मुताबिक तय होगा। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि 65 साल से कम आयु वाले पेंशनरों को एरियर का 15 फीसदी भुगतान होगा। इसके अलावा 65 से 70 वर्ष की आयु वाले पेंशनरों को 18 फीसदी, 70 से 75 वर्ष की आयु वाले पेंशनरों को 20 फीसदी और 75 व इससे अधिक आयु वर्ग के पेंशनरों को 35 फीसदी एरियर का भुगतान किया जाएगा।
इस बीच हिमाचल प्रदेश पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन ने एरियर सम्बंधी नई अधिसूचना के स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इस मापदण्ड से एरियर भुगतान से पेंशनरों को सम्मानजनक राशि प्राप्त होगी। उन्होंने सरकार से पेंशनरों के लंबित डीए व ग्रेच्युटी को भी शीघ्र अधिसूचित करने की मांग की है।
बता दे कि इससे पहले प्रदेश सरकार ने एरियर भुगतान को लेकर अधिसूचना जारी की थी। जिसके तहत पेंशनरों को एक वर्ष में एरियर का तीन प्रतिशत भुगतान का प्रावधान था, वहीं पूरा एरियर के भुगतान में 33 वर्ष लगने थे। लेकिन पेंशनरों व कर्मचारियों के विरोध के चलते प्रदेश सरकार ने उस अधिसूचना को वापिस ले लिया था।