शिमला। जिला मजिस्ट्रेट कुल्लू तोरुल एस. रवीश ने राष्ट्रीय राजमार्ग-305 पर यातायात के सुचारु प्रवाह और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक आदेश जारी किया है।
आदेश में औट से जलोड़ीपास सुबह: 09:00 से 12:30 तक तथा दोपहर 02:30 से 06:00 बजे के बीच टिपर, डंपर, और अन्य भारी मोटर वाहन की आवाजाही पर प्रतिबंध का लगाया गया है
यह आदेश एंबुलेंस, फायर टेंडर, और आपदा प्रबंधन वाहनों सहित आपातकालीन वाहनों पर लागू नहीं होगा।
आदेश में पुलिस अधीक्षक, कुल्लू को सुगम यातायात प्रबंधन के लिए पर्याप्त पुलिस कर्मियों की तैनाती सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
कार्यकारी अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग डिवीजन रामपुर बशहर, को प्रतिबंधित मार्ग के दोनों ओर उचित साइनेज लगाने का निर्देश दिया गया है।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और अगले आदेश जारी होने तक लागू रहेगा।