हिमाचल में 30 अप्रैल से पहले संपन्न करवाने होंगे पंचायत चुनाव, हाईकोर्ट की डबल बेंच का फ़ैसला

SHIMLA…हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने पंचायतीराज चुनाव 30 अप्रैल से पहले सम्पन्न करवाने के आदेश जारी किए हैं. न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश न्यायमूर्ति रोमेश शर्मा की अदालत ने यह फ़ैसला सुनाया. अदालत ने 28 फ़रवरी तक चुनाव संबंधी प्रक्रिया पूरी करने के लिए पूरी करने के लिए कहा है. इसके अलावा 30 अप्रैल तक पंचायती राज चुनाव सम्पन्न करवाने के भी आदेश जारी किए गए हैं. याचिकाकर्ता डिक्कन कुमार ठाकुर और याचिकाकर्ता के एडवोकेट नंदलाल ठाकुर ने इसे बड़ी राहत बताया. याचिकाकर्ता ने कहा कि सरकार डिजास्टर एक्ट हवाला देकर पंचायती राज चुनाव को नहीं टाल सकती.

 

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