शिमला, 22 अगस्त। हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के तबादलों पर लगी रोक हट गई है। श्रेणी-3 और श्रेणी-4 कर्मचारियों के तबादले 21 अगस्त से 31 अगस्त और फिर 20 सितंबर से 30 सितंबर के बीच होंगे। इससे पहले महीने के अंतिम चार कार्य दिवसों पर ही कर्मचारियों के तबादले हो रहे थे। पहली अक्तूबर से तबादलों पर फिर से प्रतिबंध लागू हो जाएगा। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने इस सम्बंध में आदेश जारी किए हैं। सभी प्रशासनिक सचिवों, विभाग अध्यक्षों, मंडल युक्त और जिला उपायुक्तों को ये आदेश भेजे गए हैं।
शासन ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि संबंधित विभागों के मंत्री भी कर्मचारियों के तबादले करवाने के लिए अधिकृत होंगे। इससे पहले तबादलों पर रोक की अवधि में सिर्फ मुख्यमंत्री को ही तबादला आदेश जारी करने का अधिकार था।
आदेश के अनुसार 3 साल का स्टे पूरा करने वाले कर्मचारियों के आवेदनों पर ही विचार होगा, लेकिन यदि प्रशासनिक जरूरत है तो 2 साल एक स्टेशन पर पूरा करने वाले कर्मचारी भी तबादले के लिए मान्य किए जा सकेंगे। ये तबादले कुल कैडर के 3 फ़ीसदी से ज्यादा नहीं होंगे। यदि तबादले का आवेदन कंप्रिहेंसिव गाइडिंग प्रिंसिपल 2013 के अनुसार नहीं है, तो मुख्यमंत्री को मामला अनुमति के लिए भेजना होगा। तबादला आदेश करती बार संबंधित विभाग अध्यक्ष को यह भी ध्यान होगा कि आपदा राहत और पुनर्वास के कामों में लगे कर्मचारियों के तबादले न हों।