
करसोग। नगर पंचायत करसोग चुनाव के दृष्टिगत मतदान के दिन 17 मई को मतदान केन्द्रों के 100 मीटर के दायरे में चुनाव प्रचार संबंधी गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम करसोग गौरव महाजन ने इस संबंध में आदेश जारी किए है।
जारी आदेशों में कहा गया है कि मतदान केन्द्र अथवा उसके 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार से वोट मांगना, मतदाताओं को प्रभावित करना, किसी प्रत्याशी के पक्ष या विपक्ष में प्रचार करना, मतदाताओं को मतदान से दूर रहने के लिए प्रेरित करना तथा चुनाव संबंधी कोई भी गैर-आधिकारिक पोस्टर, बैनर, नोटिस या संकेतक प्रदर्शित करना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
उन्होंने बताया कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।