नगर पंचायत चिड़गांव क्षेत्र में 15 मई से रहेगा ड्राई डे लागू

 

रोहड़ू,.नगर पंचायत चिड़गांव में आगामी नगर पंचायत चुनावों के दृष्टिगत मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न करवाने हेतु 15 मई से ड्राई डे घोषित किया गया है। यह जानकारी रिटर्निंग अधिकारी (एमसी)-कम-उपमंडलाधिकारी (नागरिक) रोहड़ू, धर्मेश रामोत्रा ने दी।
धर्मेश रामोत्रा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 304(आर) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत चिड़गांव के समस्त मतदान क्षेत्रों में 15 मई 2026 को अपराह्न 3:00 बजे से लेकर 17 मई 2026 को मतगणना प्रक्रिया पूर्ण होने तक ड्राई डे घोषित किया गया है।

इस अवधि के दौरान किसी भी होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट, बार, क्लब, शराब के ठेके अथवा अन्य सार्वजनिक एवं निजी स्थानों पर मादक अथवा नशीले पदार्थों की बिक्री, वितरण अथवा परोसने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
संबंधित क्षेत्र के सभी शराब विक्रय केंद्र, बार एवं अन्य संस्थान निर्धारित अवधि तक बंद रहेंगे।

उन्होंने कहा कि आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों एवं संस्थानों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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