कुल्लू। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार, कुल्लू जिले के नगर निकायों में 17 मई 2026 को होने वाले मतदान के दृष्टिगत जिला निर्वाचन अधिकारी (नगर पालिका) एवं उपायुक्त कुल्लू अनुराग चंद्र शर्मा ने साइलेंस पीरियड के आदेश जारी किए हैं।
आदेश में कहा गया है कि मतदान के समापन के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व की अवधि के दौरान सभी प्रकार के प्रचार पर रोक रहेगी तथा यह प्रतिबंध 17 मई 2026 को दोपहर 03:00 बजे तक प्रभावी रहेगा।
इस अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति चुनावी संबंध में न तो सार्वजनिक बैठक बुला सकेगा, न ही किसी जुलूस में शामिल हो सकेगा या उसे संबोधित कर सकेगा। सिनेमा, टेलीविजन या अन्य समान उपकरणों के माध्यम से किसी भी चुनावी सामग्री का सार्वजनिक प्रदर्शन वर्जित है। चुनावी प्रचार के उद्देश्य से संगीत समारोहों, नाट्य प्रदर्शनों या अन्य मनोरंजन कार्यक्रमों के आयोजन पर भी पूर्ण रोक रहेगी।
ये आदेश नगर परिषद कुल्लू, मनाली और नगर पंचायत भुंतर, बंजार व निरमंड के क्षेत्र अधिकार में कड़ाई से लागू होंगे।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इन प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 और संबंधित चुनाव कानूनों के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।