15 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 20 साल की सजा

 

 

पोक्सो कोर्ट किन्नौर स्थित रामपुर ने सुनाया फैसला, 5 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया

रामपुर बुशहर। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय पोक्सो कोर्ट
किन्नौर स्थित रामपुर बुशहर की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी अरुण कुमार पुत्र हसबंस लाल, निवासी गांव शील, डाकघर ढेर, तहसील आनी, जिला कुल्लू को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

मामले की जानकारी देते हुए उप जिला न्यायवादी किन्नौर स्थित रामपुर बुशहर कमल चंदेल ने बताया कि 26 जून 2025 को 15 वर्षीय बाल पीड़िता स्कूल गई थी, लेकिन शाम को घर वापस नहीं लौटी। इसके बाद परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। पूछताछ के दौरान पता चला कि आरोपी अरुण कुमार कथित तौर पर नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने साथ गाड़ी में ले गया था।

पीड़िता ने अपने बयान में बताया कि घटना से करीब एक माह पहले भी आरोपी उसे अपनी गाड़ी में ले गया था और सड़क किनारे गाड़ी खड़ी कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। घटना के समय पीड़िता नाबालिग होने के कारण मामला पोक्सो अधिनियम के तहत दर्ज किया गया।

पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद जांच पूरी कर चालान अदालत में पेश किया। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने कुल 16 गवाहों के साक्ष्य दर्ज किए। साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोप सही पाए गए, जिसके बाद अदालत ने पोक्सो अधिनियम की धारा 4(2) के तहत आरोपी को कुल 20 वर्ष के कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

सरकार की ओर से मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने की।