कुल्लू। जिला प्रशासन कुल्लू ने सर्किट हाउस कुल्लू से शेर सिंह की दुकान (मियां बेहड़) तक सड़क मार्ग को प्रारंभिक तौर पर 30 दिनों के लिए नो पार्किंग ज़ोन घोषित किया है। यह व्यवस्था 16 अक्तूबर से 15 नवंबर, 2026 तक प्रभावी रहेगी।
उपायुक्त एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. अमित कुमार शर्मा द्वारा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 एवं 117 के तहत जारी अधिसूचना के अनुसार, उक्त सड़क मार्ग संकरा होने के कारण यहां सड़क किनारे वाहनों की पार्किंग से यातायात बाधित होता है। इससे पैदल चलने वालों सहित अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं को असुविधा का सामना करना पड़ता है।
अधिसूचना में कहा गया है कि सड़क पर वाहनों की आवाजाही सुचारू बनाए रखने के साथ-साथ एंबुलेंस और अग्निशमन वाहनों जैसे आपातकालीन वाहनों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। इसी उद्देश्य से इस सड़क मार्ग को प्रारंभिक तौर पर नो पार्किंग ज़ोन घोषित किया गया है, ताकि मौके पर इस व्यवस्था की व्यवहारिकता एवं प्रभावशीलता का आकलन किया जा सके।
जिला प्रशासन ने आम जनता से इस संबंध में निर्धारित अवधि के भीतर अपने सुझाव, आपत्तियां एवं दावे प्रस्तुत करने का आग्रह किया है। निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा तथा इसके उपरांत अंतिम अधिसूचना जारी की जाएगी।