ऊना। डाक विभाग द्वारा डाक जीवन बीमा (पीएलआई) एवं ग्रामीण डाक जीवन बीमा (आरपीएलआई) की पहुंच को और व्यापक बनाने के उद्देश्य से सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई श्रेणी ‘अन्य विभागीय कर्मचारी (अदर डिपार्टमेंटल ऐम्प्लॉय
-ओडीई )’ के रूप में शुरू की गई है। इस पहल के तहत केंद्र एवं राज्य सरकार के पात्र कर्मचारी कार्यालय समय के बाद स्वैच्छिक आधार पर पीएलआई/आरपीएलआई व्यवसाय के लिए कार्य कर सकेंगे तथा निर्धारित नियमों के अनुसार प्रोत्साहन राशि प्राप्त कर सकेंगे।
डाकघर ऊना मंडल के अधीक्षक बलबीर चंद ने जानकारी दी कि डाक जीवन बीमा योजना 1 फरवरी, 1884 से संचालित हो रही है और देश की विश्वसनीय सरकारी बीमा योजनाओं में शामिल है। नई व्यवस्था के तहत केंद्र अथवा राज्य सरकार में कार्यरत पात्र कर्मचारियों को पीएलआई/आरपीएलआई के लिए बिक्री बल के रूप में जोड़ा जाएगा।
ओडीई के लिए पात्रता एवं शर्तें
उन्होंने बताया कि केंद्र या राज्य सरकार का कोई भी कार्यरत कर्मचारी, जो पे मैट्रिक्स में पे लेवल-8 तक के पद पर कार्यरत है, ओडीई के रूप में पात्र होगा। इच्छुक कर्मचारी को अपने मूल विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा। ओडीई के रूप में कार्य पूर्णतः स्वैच्छिक एवं कार्यालय समय के बाद किया जाएगा। पात्र ओडीई को पीएलआई/आरपीएलआई व्यवसाय के लिए निर्धारित दरों के अनुसार नए व्यवसाय की खरीद तथा नवीनीकरण पर प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। पीएलआई/आरपीएलआई से संबंधित प्रस्ताव संबंधित डाक मंडल के विकास अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत किए जाएंगे।
बलबीर चंद ने बताया कि ओडीई के रूप में कार्य करने के इच्छुक पात्र सरकारी कर्मचारी निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन संबंधित कार्यालय के माध्यम से 31 अगस्त तक प्रस्तुत कर सकते हैं।