जयराम को सत्ता की भूख लग गई : सुक्खू

शिमला, 28 फरवरी। हिमाचल विधानसभा में बुधवार को सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच सियासी खींचतान चरम पर रही। विपक्ष ने सदन में सरकार के ख़िलाफ़ जमकर हंगामा किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में हुए हंगामे की निंदा करते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को सत्ता की भूख लग गई है। इसी के चलते वह सदन के हर नियम को तोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सदन की गरिमा बनी रहनी चाहिए और गुंडागर्दी नहीं चलने दी जाएगी तथा आज के घटनाक्रम के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि विपक्ष कर्मचारियों और अधिकारियों को भी डरा-धमका रहा है और बीते रोज भी कांग्रेस विधायकों को प्रदेश से बाहर ले जाने में सीआरपीएफ का सहारा लिया गया।

विपक्ष और बागी विधायकों की गैर मौजूदगी में पारित हुआ बजट

हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने विपक्षी दल भाजपा सहित कांग्रेस के छह और तीन निर्दलीय विधायकों की गैरमौजूदगी में राज्य का वर्ष 2024-25 का 62,421.73 करोड़ रुपए का बजट पारित कर दिया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक 2024 सदन में पेश किया, जिसे सदन ने ध्वनिमत से पारित कर दिया।
मुख्यमंत्री ने विधानसभा में 17 फरवरी को अगले वित्त वर्ष का बजट पेश किया था। बजट में विकास कार्यों के लिए 28 फीसदी राशि का प्रावधान किया गया है, जबकि कर्मचारियों और पेंशनरों के वेतन, भत्तों और पेंशन पर कुल बजट की 42 फीसदी राशि खर्च होगी। 11 फीसदी बजट प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए कर्जों के ब्याज की अदायगी पर खर्च होंगे, जबकि 9 फीसदी बजट कर्जे वापस लेने पर खर्च होगा। बजट का 10 फीसदी हिस्सा स्वायत संस्थानों के लिए अनुदान पर खर्च होगा। वर्ष 2024-25 के बजट में मुख्यमंत्री ने सात नई योजनाओं का ऐलान किया है। बजट में लोकसभा चुनावों को भी ध्यान में रखा गया है और किसानों-बागवानों, महिलाओं, युवाओं, कर्मचारियों और पिछड़े वर्गों को लुभाने का प्रयास किया गया है। बजट में किसी प्रकार के नए कर का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। जबकि दूध को पहली बार एमएसपी के दायरे में लाया गया है और ऐसा करने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बन गया है। बजट में जहां खिलाड़ियों की पुरस्कार राशि को बढ़ाया गया है, वहीं पुलिस की डाइट मनी भी 220 रुपए के बढ़ाकर 1000 रुपए की गई है। कर्मचारियों के लिए बजट में पहली अप्रैल से 4 फीसदी डीए और सेवाकाल के दौरान दो बार एलटीसी की सुविधा देने का भी प्रावधान किया गया है।

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